FSSAI क्या है? FSSAI License के लिए कैसे आवेदन करें? – भारत में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए एवं लोगों को बेहतर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2006 में FSSAI नामक एक प्राधिकरण बनाया जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन काम करती है। आज के समय में भारत में किसी भी खाद्य पदार्थ की बिक्री एवं उत्पादन के लिए FSSAI से License लेने की आवश्यकता पड़ती है। इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि FSSAI क्या है? FSSAI License के लिए कैसे आवेदन करें?
FSSAI क्या है?
FSSAI का पूरा नाम Food Saftey & Standards Authority Of India है। इस प्राधिकरण को Food Saftey & Standards, 2006 के अंतर्गत बनाया गया था, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन काम करती है। इसका उद्देश्य विज्ञान आधारित मानकों पर खाद्य पदार्थों का निर्माण करना, उसका भंडारण करना, वितरण करना, बिक्री करना एवं आयात को नियंत्रित करना है, जिससे व्यक्ति को स्वास्थ्य आहार की उपलब्धि सुनिश्चित हो सके।
यदि आप भारत में खाद्य पदार्थों की बिक्री या उत्पादन करना चाहते हैं तो इसके लिए FSSAI से License लेना पड़ता है। इस License को लेने के लिए सबसे पहले आपको एक Registration कराना पड़ता है। यदि कोई दुकानदार या उत्पादक किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट करता है या उसके खाद्य पदार्थ को खाकर किसी भी प्रकार की बीमारी या समस्या उत्पन्न होती है तो आप उसकी शिकायत FSSAI से कर सकते हैं।
आपकी शिकायत के बाद FSSAI उस खाद्य पदार्थ के सैंपल की जांच करती है और लैब टेस्ट कराती है। यदि आपकी शिकायत सही है तो उस खाद्य पदार्थ उत्पादन कंपनी या खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदार का FSSAI License निरस्त कर दिया जाता है जिसके बाद से वह किसी उत्पादन या बिक्री करने के काबिल नहीं रहता है।
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उदाहरण के रूप में आपने सुना होगा कि मैगी पर भारत में कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था क्योंकि मैगी में रासायनिक तत्व शीशा (Lead) की अधिक मात्रा पाई गई थी जिसका मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता था। इसी तरह से FSSAI ने समय-समय पर कई खाद्य पदार्थ उत्पादन करने वाली कंपनियों एवं खाद्य पदार्थ की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की है और उनका License भी निरस्त किया है।
FSSAI License कितने प्रकार का होता है?
भारत में FSSAI तीन प्रकार का License देती है जिसके बारे में हम आपको नीचे जानकारी देने जा रहे हैं।
- Basic FSSAI License: यह License उन खाद्य उद्योगों के लिए लिया जाता है, जिनका एनुअल टर्नओवर 12 लाख रुपए से कम रहता है। यह License 5 साल के लिए मान्य रहता है।
- State FSSAI License: यह उन खाद्य उद्योगों के लिए जरूरी होता है जिनका एनुअल टर्नओवर 12 लाख रूपए से लेकर 20 करोड़ रूपए तक होता है। यह License भी 5 साल के लिए मान्य रहता है।
- Central FSSAI License: यह उन खाद्य उद्योगों के लिए जरूरी होता है, जिनका एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ रूपए से अधिक है। इस प्रकार के License की जरूरत बड़ी-बड़ी खाद्य पदार्थ उत्पादन करने वाली कंपनियों को पड़ती है।
FSSAI License के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आप FSSAI License के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको Registration करना पड़ता है। इसके लिए आपको नीचे बताई गई Informations एवं Documents देने पड़ते हैं।
FSSAI Registration के लिए किन-किन Informations की आवश्यकता पड़ती है?
- Applicant’s Name
- Company’s Information
- Full Address
- Email ID
- FSSAI Conditions Acceptation
FSSAI Registration के लिए किन-किन Documents की जरूरत पड़ती है?
- Full Filled & Signed FSSAI Registration Form
- Passport Size Photo
- Applicant’s ID (उनके लिए जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं।)
- Property Ownwrship Proof
- Applicant’s Address Proof
- Business Address Proof
- Rent Agreement (यदि आपका बिजनेस किराए पर है)
- Food Safety Management Plan
- List Of Food Products
- Incorporation Certificate
FSSAI में Registration कैसे करें?
- यदि आप खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं तो FSSAI में Registration के लिए Registration Authority को ₹100 की फीस देनी पड़ती है।
- इसके अलावा यदि आप खाद्य पदार्थों की बिक्री करते हैं या कोई सर्विस देते हैं तो आपको Form A के लिए ₹100 की फीस देनी पड़ती है।
- इस फार्म को भरने के बाद आपको 14 अंकों का एक Application Reference Number दिया जाएगा।
- यदि आपके एप्लीकेशन में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो Registration Authority आपके Registration सर्टिफिकेट को 7 दिनों के अंदर रिजेक्ट भी कर सकता है। यदि फार्म सही पाया गया तो Registration Authority द्वारा आपके Registration को अप्रूवल मिल जाएगा।
- यदि आपको Registration Authority द्वारा अप्रूवल मिल जाता है तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर Registration Authority अप्रूवल मिलने के 7 दिनों के अंदर आपके बिजनेस का मुआयना करने के लिए आदेश जारी कर सकती है।
- मुआयना करने की प्रक्रिया 30 दिनों की होती है। यदि मुआयना करने पर सभी चीजें सही पाई गई तो आप अपना खाद्य पदार्थों का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अन्यथा यदि उनके मुआयना करने पर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी पाई गई तो आपका Registration एवं FSSAI License निरस्त कर दिया जाएगा।